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रिश्वत मामले में बुरे फंसे IAS प्रेमसुख! 35 हजार के चक्कर में पहले जेल, अब राज्यपाल ने किया सस्पेंड

रिश्वत मामले में फंसे मत्स्य विभाग के निदेशक व IAS अधिकारी प्रेमसुख बिश्नोई की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है।
02:09 PM Jan 23, 2024 IST | Anil Prajapat
IAS-officer-Premsukh-Bishnoi-suspended

Premsukh Bishnoi Bribery case : जयपुर। रिश्वत मामले में फंसे मत्स्य विभाग के निदेशक व IAS अधिकारी प्रेमसुख बिश्नोई की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एसीबी के ट्रैप और हिरासत में लेने के चार दिन बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने IAS अधिकारी प्रेमसुख बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। इधर, दो दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद एसीबी कोर्ट ने प्रेमसुख बिश्नोई को जेल भेज दिया है। बता दें कि 19 जनवरी को एसीबी ने मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेमसुख बिश्नोई और सहायक निदेशक राकेश देव को 35 हजार रुपए की घूस लेते पकड़ा था।

मत्स्य विभाग में रिश्वत मामला सामने आने के चार दिन बाद राज्यपाल के निर्देश पर संयुक्त शासन सचिव डॉ. प्रिया बलराम शर्मा ने प्रेमसुख बिश्नोई को निलंबित करने का आदेश जारी किए है। आदेश के मुताबिक आईएएस प्रेमसुख बिश्नोई को एसीबी द्वारा रजिस्टर्ड अपराध संख्या 13/2024 अंतर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एवं धारा 120B IPC में प्रथम दृष्टता लिप्त पाए जाने पर ब्यूरो द्वारा 19 जनवरी को गिरफ्तार किया जाकर 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रखा गया।

अत: राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 3(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई को उनकी गिरफ्तारी से निलंबित माने जाने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है। निलंबन काल के दौरान बिश्नोई जयपुर में कार्मिक विभाग के मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्यालय में रहेगा।

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कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल

एसीबी ने 19 जनवरी को मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेमसुख व सहायक निदेशक राकेश देव को 35 हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सोमवार को एसीबी ने मत्स्य विभाग के डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर को एसीबी कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इन दोनों अधिकारियों पर मछली ठेकेदार से लाइसेंस के एवज में 35 हजार रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है।

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