अगर आप आईपीएल में जीतते हैं 1 करोड़ तो चुकाना होगा इतने लाख टैक्स, वरना हो सकता है एक्शन
नई दिल्ली। अगर आप आईपीएल मैच खेलते हैं या कोई लॉटरी लगाते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। बात करें हाल फिलहाल की तो हर दिन किसी ना किसी की करोड़ों रुपए की लॉटरी लग रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने रुपए की लॉटरी लगती है उतने रुपए आप अपने बैंक खाते में नहीं रख सकते। दरअसल, जीते गए अमाउंट अगर 10 हजार रुपए से ज्यादा है तो हर हाल में टैक्स चुकाना ही होगा। अगर जीती गई राशि पर टैक्स नहीं चुकाया तो कड़ी कार्यवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं जानते हैं अगर करोड़ों रुपए की लॉटरी लग जाती है तो कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा।
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लॉटरी पर भी चुकाना होगा टैक्स
भले ही आपने लॉटरी की टिकट खरीदकर पैसे जीते हैं या किसी कंपीटिशन में करोड़ों रुपए जीते है, लेकिन हर हाल में जीती गई राशि पर आपको टैक्स चुकाना होगा।
इतना चुकाना होगा टैक्स
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीबी के अनुसार, सरकार लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ सहित दौड़, ताश के खेल और किसी भी प्रकार के जुए या किसी प्रकार की सट्टेबाजी से जीतने पर टैक्स लगाती है। यह खंड 4% उपकर (Cess) के अलावा 30% की एक फ्लैट टैक्स रेट यानी TDS लगता है, जिसके बाद जो टोटल 31.20% का टैक्स बनता है। इतना टैक्स कटने के बाद बाकी राशि विजेता को मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर आप आईपीएल में 1 करोड़ रुपए जीतते हैं तो आपको 31,20,000 रुपए टैक्स के रूप में चुकाने पड़ेंगे।
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ये ध्यान भी रखें
वहीं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194बी के अनुसार अगर पुरस्कार राशि 10,000 रुपए से अधिक है तो विजेता को 30% टीडीएस की ऑनलाइन कटौती के बाद पुरस्कार राशि मिलेगी। वहीं 30% सरचार्ज (यदि लागू हो), 4% एजुकेशनल सेस (यदि विजेता अनिवासी है) लगेगा।