ITR वेरिफाई नहीं किया तो होगी बड़ी परेशानी, लगेगा भारी जुर्माना
बिना किसी फाइन के आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो गई थी और टैक्सपेयर्स के पास इसे दाखिल करने की तारीख से अपने फॉर्म को वेरीफाइ करने के लिए एक महीने का समय था, वो एक महीना भी आज यानी 31 अगस्त को पूरा हो चुका है। अगर आपने अब तक आईटीआर का वेरिफिकेशन नहीं किया तो अब आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसको लेकर दो दिन पहले ही टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट कर जानकारी दी थी, जिसमें लिखा था कि प्यारे करदाताओं रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर वेरिफाई कराना याद रखें। डिलेड वेरिफिकेशन से इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लेट फाइन लगाया जा सकता है। देरी ना करें, आज ही अपना आईटीआर वेरिफाई करें।
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क्यों जरूरी है आईटीआर वेरिफिकेशन?
ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद आपका आईटीआर ई-वेरिफाई माना जाएगा। इस स्टेप को पूरा होने के बाद यदि आप पात्र हैं, तो आपको रिफंड मिलता है। अगर आप आईटीआर वेरिफिकेशन की डेडलाइन से चूक गए हैं तो आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईटी विभाग के अनुसार, अगर आप समयसीमा के अंतर्गत आईटीआर वेरिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका आईटीआर कैंसल हो जाएगा और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कैसे वेरिफाई करें ITR?
ऑनलाइन फाइल किया गया आईटीआर को विभिन्न माध्यमों से वेरिफाई किया जा सकता है। यदि आपके पास डिजिटल साइन हैं तो आप इसे वेरिफाई करने के लिए अपने डिजिटल साइन का यूज कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप नेट बैंकिंग सुविधा वाले अपने बैंक अकाउंट या अपने डीमैट अकाउंट से ओटीपी जेनरेट करके भी इसे वेरिफाई कर सकते हैं।
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आप अपने आधार नंबर का यूज करके आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। मुंबई स्थित टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने मीडिया को बताया कि आप आईटीआर की साइंड कॉपी बेंगलुरु स्थित सेंट्रेल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजकर भी इसे वेरिफाई कर सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए एवरेज प्रोसेसिंग टाइम को कम करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स डिपार्टमेंट मौजूदा 16 दिनों से घटाकर 10 दिन करने पर विचार कर रहा है।