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सरकारी ने जारी किया आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक कराने का नया आदेश, इस तारीख से पहले करा लें, वरना होगी परेशानी

अगर आपने अभी तक आधार कार्ड से अपनी वोटर आइडी को लिंक नहीं कराया है तो 1 अप्रैल, 2023 से पहले ही लिंक करा लें। वरना बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
01:42 PM Mar 22, 2023 IST | BHUP SINGH

अगर आपने अभी तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो 31 मार्च से पहले करा लें। वरना बाद में 1000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन इस बीच सरकार ने आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंग करने का आदेश भी जारी किया है। इसके लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 की तारीख निर्धारित की है। पहले यह तारीख 31 मार्च, 2024 कर दिया है। हालांकि, दोनों चीजों को लिंक करना जरूरी नहीं है।

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वोटर लिस्ट में प्रविष्टियां नहीं हटाई जाएंगी

कानून और न्याय मंत्रालय की तरफ से एक गजट अधिसूचना में कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई मतदाता आधार संख्या दिखाने में विफल रहता है तो वोटर लिस्ट में प्रविष्टियां नहीं हटाई जाएंगी। आपको बता दें कि वोटर आईडी को आधार से लिंग करने की मुहिम चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंग कराने का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में दर्ज गलत है सही। इसके अलावा ये भी पता चल पाएगा कि कहीं एक ही शख्स के नाम कई बार तो मतादाता सूची में रजिस्ट्रर्ड तो नहीं हैं।

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घर बैठे ऐसे लिंक करें आधार से वोटर आईडी

-वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए सबसे पहले https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
-यहां लॉग इन पर क्लिक करें। आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

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