एसआई-भर्ती में फैसले के लिए सरकार ने मांगा 4 माह का समय, हाईकोर्ट ने कहा- ट्रेनिंग फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी जारी
SI Recruitment 2021 High Court: SI भर्ती 2021 मामले में अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से चार माह का समय मांगा है,,हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि सरकार को भर्ती पर अंतिम फैसला लेने के लिए चार माह का समय चाहिए।
सरकार किसी भी पक्ष में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र
हाईकोर्ट हमें समय देते हुए याचिका को निस्तारित कर दे। इसके साथ ही सरकार ने भर्ती में यथास्थिति बनाए हुए किसी भी ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने की भी बात कही...अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि सरकार किसी भी पक्ष में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
चयनित और अचयनितों ने किया विरोध
सरकार द्वारा समय मांगे जाने का याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और हरेन्द्र नील के साथ चयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने विरोध जताया। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने इस पर राज्य सरकार को चार माह का समय देने से इनकार करते हुए कहा कि चार माह का समय बहुत अधिक है, इस मामले में दो माह में ही निर्णय लिया जा सकता हैं, लेकिन फिर भी हम सरकार को तीन माह का समय देने को तैयार हैं। तब तक हम याचिका को पैडिंग रख सकते हैं। लेकिन भर्ती में यथास्थिति बनी रहेगी।
कल दोपहर को होगी सुनवाई
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस पर सरकार से पूछकर जवाब देने के लिए समय मांगा...इस पर कोर्ट ने 20 मिनट में सरकार का निर्णय बताने को कहा,,,न्यायालय समय में शाम साढ़े 4 बजे अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में कहा कि आज उनकी सरकार के स्तर पर बात नहीं हो सकी हैं। ऐसे में कल तक का समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक सुनवाई तय की है।