पाकिस्तान के पूर्व पीएम और उनकी पत्नी की याचिका खारिज, इमरान को तोशाखाना मामले में लगा झटका
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में एक और झटका लगा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जारी ‘कॉल-अप’ नोटिस के खिलाफ दायर किया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आमरे फारूक और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार की दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाओं को निष्प्रभावी घोषित कर दिया।
चुनाव आयोग ने दर्ज कराई शिकायत
पाक के चुनाव आयोग ने इसके बाद जिला अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई, ताकि उन्हें आपराधिक कानून के तहत दंडित किया जा सके। इमरान खान इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। एनएबी ने 70 वर्षीय इमरान खान और बुशरा बीबी की याचिकाओं के जवाब में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस को चुनौती दी थी, ब्यूरो ने उन्हें तीसरा ‘कॉल-अप’ नोटिस भी भेजा था।
एनएबी के वकील ने दिया तर्क
एनएबी के वकील ने तर्क दिया कि नए नोटिस के बाद पहले दो नोटिस के खिलाफ अर्जी निष्प्रभावी हो गई है। जवाबदेही निगरानी संस्था को संशोधित कानून के अनुसार, खान और उनकी पत्नी बशुरा बीवी के खिलाफ अपनी जांच जारी रखने का निर्देश देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि अदालत एनएबी को कार्रवाई करने और जांच करने से नहीं रोक सकती है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खान को राहत
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज सैन्य विद्रोह के मामले में शुक्रवार को उन्हें तीन मई तक गिरफ्तारी से सुरक्षात्मक जमानत दे दी। मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद खान ने इस्लामाबाद के रमना पुलिस थाने में इस महीने की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ‘संस्थानों एवं जनता के बीच नफरत फैलाने’ और ‘संस्थानों और उनके शीर्ष अधिकारियों को अक्षम्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने’ के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में कहा गया है कि खान ने 19 मार्च को लाहौर में अपने जमन पार्क आवास से एक भाषण में ‘इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस’ (आईएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कई आरोप लगाए और कथित तौर पर ‘चरित्र हनन’ किया। खान ने शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जहां मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने मामले की सुनवाई करने के बाद उन्हें एक लाख पाकिस्तानी रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।
खान पर गिफ्ट बेचने का आरोप
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना नामक राजकीय भंडारगृह से रियायती मूल्य पर उपहार खरीदने और फिर लाभ लेकर उन्हें बेचने के आरोपों को लेकर निशाने पर रहे हैं। खरीदे गए उपहारों की बिक्री का ब्योरा नहीं देने पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल अक्टूबर में इमरान को अयोग्य ठहराया था।
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