91 विधायकों के इस्तीफे मामले की अब 13 फरवरी को 'फाइनल' सुनवाई, होगा फैसला
91 विधायकों के इस्तीफे मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायकों के इस्तीफे वापस लेने की दलील पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होगी। आज की सुनवाई में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा।
81 विधायकों की लिस्ट हुई पेश
सुनवाई के बाद राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस शुभा मेहता ने की। विधामनसभा स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सचिव की ओर से महाधिवक्ता ने विधानसभा सचिव की ओर से अदालत में जवाब पेश किया। लेकिन कोर्ट ने इस्तीफे के स्वैच्छिक नहीं होने के कारण खारिज कर दिए। इसके अलावा सचिव की ओर से 81 विधायकों की लिस्ट भी पेश की गई।
13 फरवरी को आखिरी सुनवाई
राठौड़ ने बताया कि विपक्ष ने मेरी दायर की गई रिट पर 90 पेज का जवाब पेश किया है। उन्होंने मिश्रित आवेदन पर भी 22 पेज का जवाब दिया है। इस जवाब में कहा गया कि जो त्यागपत्र स्पीकर को दिए गए थे वह स्वैच्छिक नहीं थे। तो जब स्वैच्छिक नहीं थे तो वह किसके जवाब में दिए गए थे। इसके अलावा उन 5 विधायकों की भी लिस्ट दी गई जिन्होंने जेब में इस्तीफे की मूल प्रति रखकर फोटोकॉपी स्पीकर को दी। राठौड़ ने कहा कि ये वो 5 लोग होंगे जो गहलोत और पायलट को खुश करने की कोशिश में हैं। अब यह तय हुआ है कि त्यागपत्र देने में कितना समय लगा और उसके जवाब में कितना समय स्पीकर ने लिया। राठौड़ ने बताया कि अब इन्हीं सवालों के जवाब 13 फरवरी को होने वाली आखिरी सुनवाई में लिए जाएंगे और फैसला दिया जाएगा।