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RPSC का कोई धनी धोरी है क्या? अधूरा रिकॉर्ड पेश करने पर नराजगी...आज कोर्ट में एसआई भर्ती क्या-क्या हुआ, पढ़िए

06:44 PM Feb 11, 2025 IST | Kunal Bhatnagar

SI Recruitment in Court Today: राजस्थान में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले की मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और एफआईआर दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई।

RPSC भी जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से

मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में हुई, जिसमें एसओजी एडीजी वीके सिंह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और जांच की विस्तृत जानकारी दी। वहीं, आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

ED को पक्षकार बनाने की मंजूरी

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कैलाश चंद व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले में न्यायमित्र ASG आरडी रस्तोगी, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी की, हाईकोर्ट ने मामले में ED को पक्षकार बनाने की मंजूरी दी है। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह मंजूरी दी है।

RPSC का कोई धनी धोरी है क्या?

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले ने हाईकोर्ट द्वारा RPSC चेयरमैन से सवाल किया गया। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने RPSC चेयरमैन से पूछा कि आपके दो सदस्य इसमें शामिल है आपने कोई FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- RPSC का कोई धनी धोरी है क्या?

RPSC में चीटिंग करना आम

ADG वी के सिंह ने हाईकोर्ट को जांच की डिटेल पर हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर कि मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा - ADG की बातों से लगता है कि RPSC में चीटिंग करना आम है। टिप्पणी पर RPSC चेयरमैन ने कहा- संलिप्तता पाई जाने पर बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई बाद में रामूराम राइका को भी गिरफ्तारी किया गया। हाईकोर्ट ने RPSC के एडवोकेट से पूछा इसका जिम्मेदार कौन है?

RPSC संवैधानिक संस्थान है या एक गूंगी बाहरी संस्था

राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि- RPSC संवैधानिक संस्थान है या एक गूंगी बाहरी संस्था है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने टिप्पणी में कहा आयोग का एक सदस्य दो भर्तियों में पेपरलीक में शामिल रहा, लेकिन आयोग ने ऐसे गंभीर मामले में भी कुछ नहीं किया RPSC संवैधानिक संस्थान है या एक गूंगी बाहरी संस्था, इस पर RPSC चेयरमैन ने कहा घटना से पूर्व ही आयोग भेज चुका था अभ्यर्थियों की सिफारिश

RPSC ऐसी संस्था जहां कुछ भी हो सकता है- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने SOG के ADG वी के सिंह से कहा- आपकी बातों से लग रहा है कि RPSC ऐसी संस्था जहां कुछ भी हो सकता हैं। कोर्ट की टिप्पणी पर वीके सिंह ने कहा कि RPSC में पहले ऐसा होता था,लेकिन अब ऐसा नही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो अब हो रहा है,वो तीन चार साल बाद पता चलेगा। आगे कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में RPSC साइलेंट क्यों है?

अधूरा रिकॉर्ड पेश करने पर जताई नराजगी

SI भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट में के दौरान अधूरा रिकॉर्ड पेश करने पर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार को बुधवार को संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए है। भर्ती रद्द करने से जुड़ी सिफारिश के संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया है। कल दोपहर 3 बजे मामले पर अब सुनवाई होगी।

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