सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी
जोधपुर। राजस्थान के बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी किया है। पूनिया के खिलाफ आईपीसी-306 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कृष्णा पूनिया चूरू के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक है।
वहीं, कोर्ट से वारंट जारी होने के सवाल पर कृष्णा पूनिया ने कहा कि सीआई विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड मामले में सीबीआई तीन बार क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला है कोर्ट है। हम देखेंगे हमारे राइट्स क्या है और कोर्ट का सम्मान करेंगे। वारंट मिलने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई वारंट नहीं मिला है।
गौरतलब है कि चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने में तैनात सीआई विष्णुदत्त विश्नोई ने 23 मई 2020 को अपने आवास पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। विश्नोई ने आत्महत्या से पहले दो सुसाइड नोट लिखे थे। जिसमें विश्नोई ने खुद पर दवाब की बात लिखी थी। इसके बाद से ही शेखावाटी की राजनीति गरमा गई थी।
सुसाइड नोट में लिखी थी ये बात
एक नोट में विश्नाई ने एसपी तेजस्विनी गौतम को लिखा कि आदरणीय मैडम, माफ करना, प्लीज, मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास किया। निवेदन है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुझदिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनाहगार मैं खुद हूं।
सीएम गहलोत ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश
इस मामले में विधायक कृष्णा पूनिया पर लगातार उंगली उठ रही थी। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनियां पर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी और सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जून 2022 को इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए थे।