चुनावी साल में हर वर्ग को राहत दे रहे CM गहलोत, 'जादूगर' के पिटारे से निकलेगी एक और बड़ी सौगात
जयपुर। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को राहत देने में लगे हुए है। इसी कड़ी में सीएम गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को एक और बड़ी सौगात देने वाले है। भीलवाड़ा में 6 सितम्बर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में सीएम गहलोत मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना (Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana) का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से पशुपालकों को काफी फायदा होगा।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 6 सितम्बर को भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान खरगे की मौजूदगी में सीएम गहलोत प्रदेश के पशुपालकों को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की सौगात देंगे। योजना के तहत एक परिवार के 2 पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपए का बीमा होगा। कोई भी पशुपालक 40 हजार रुपए प्रति पशु गाय या भैंस का बीमा करा सकते है।
राजस्थान सरकार भरेगी बीमा का प्रीमियम
खास बात ये है कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत बीमा का प्रीमियम राजस्थान सरकार भरेगी। यानी पशुपालकों पर कोई भार नहीं पड़ेगा। बता दे कि गहलोत सरका ने लम्पी रोग से गायों की मृत्यु पर 40 हजार रुपए प्रति गाय की सहायता दी है। वहीं, गौशालाओं को 5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए का अनुदान व सहायता दी जा चुकी है।
सरकार पर पड़ेगा हर साल 750 करोड़ का भार
सीएम गहलोत ने इस साल बजट में गाय व भैंस की अकाल मृत्यु के कारण पशुपालकों को नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार के लिए दो-दो दुधारू पशुओं का अधिकतम 40 हजार रूपए तक प्रति पशु बीमा निशुल्क करवाने की घोषणा की थी। इस योजना से प्रदेश सरकार पर हर साल 750 करोड़ का भार पड़ेगा। वहीं, प्रदेश के 20 लाख से अधिक पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
गहलोत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को पशुओं की असमय मृत्यु होने पर बीमा कवर प्रदान करना है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए दो-दो दुधारू पशुओं का 40 हज़ार रुपए तक का पशु बीमा निशुल्क दिया जाएगा। लेकिन, इसके लिए लाभार्थी किसान या पशुपालक होना चाहिए और राजस्थान का स्थायी निवासी हो। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो लाभार्थी को जमा कराना जरूरी है।
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