मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, प्रदेश में खुलेंगे 11 न्यायालय, कोर्ट के लिए 119 नवीन पदों की दी मंजूरी
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की मंजूरी दी है। वहीं सीएम गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए 119 नवीन पदों के सृजन और न्यायालय भवन निर्माण के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।
नए खोले जाने वाले न्यायालयों में खाजूवाला (बीकानेर) और बालेसर (जोधपुर) में अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीश न्यायालय, मारवाड़ जंक्शन (पाली), बागीदौरा (बांसवाड़ा), सीकरी (भरतपुर) और जोबनेर (जयपुर) में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिव (बाड़मेर), खींवसर (मेड़ता न्याय क्षेत्र), सिणधरी (बालोतरा न्याय क्षेत्र) में सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, किशनगढ़ (अजमेर) में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय और श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय शामिल हैं।
क्रिएट किए जाने वाले 119 नये पदों में पीठासीन अधिकारी के 11, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 25, प्रोसेस सर्वर के 8, लिपिक ग्रेड-प्रथम 7, स्टेनोग्राफर ग्रेड-प्रथम के 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड-द्वितीय और तृतीय के 4-4, शहरेश्तेदार ग्रेड-प्रथम के 2, शहरेश्तेदार ग्रेड-द्वितीय और तृतीय के 4-4, रीडर ग्रेड-प्रथम के 3, रीडर ग्रेड-द्वितीय और तृतीय के 4-4, सीनियर मुंसरिम का एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 35 पद शामिल हैं।
इन न्यायालयों में विभिन्न मशीनरी और फर्नीचर खरीदने के लिए प्रति न्यायालय 6.02 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य में न्यायिक कार्य सुगमता से होंगे और जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।