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रंधावा के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने का मामला : कोर्ट में पेश हुए सिटी SP और SHO, दिया नोटिस का जवाब

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर शुक्रवार को कोर्ट ने सिटी SP और SHO को फटकार लगाई थी।
03:21 PM May 20, 2023 IST | Anil Prajapat
रंधावा के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने का मामला   कोर्ट में पेश हुए सिटी sp और sho  दिया नोटिस का जवाब

Sukhjinder Singh Randhawa : कोटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करना कोटा पुलिस की गले की फांस बना हुआ है। इसी मामले को लेकर शनिवार को कोटा शहर के पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी और महावीर नगर थाने के क्षेत्राधिकारी कोर्ट में पेश हुए। इन दोनों पुलिस अधिकारियों को कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने पर नोटिस जारी किया था। सिटी SP ने कोर्ट में नोटिस का जवाब दिया। हालांकि, कोर्ट ने 23 मई तक FIR दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। वहीं, एसएचओ की तरफ से निचली कोर्ट के आदेश रोकने के लिए डीजी कोर्ट में निगरानी याचिका पेश की गई।

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विधायक दिलावर के वकील मनोज पूरी ने कहा कि कोर्ट में नोटिस का जवाब देने पहुंचे सिटी एसपी ने पुरानी बातें दोहराते हुए मजबूर होने की बात कहीं है और थोड़ी मोहलत मांगी। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और 23 मई को दोपहर 12 बजे तक एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार है जब किसी थाने का एसएचओ ही रिपोर्ट दर्ज करने की जगह कोर्ट में निगरानी याचिका लगा रहा है। दरअसल, नोटिस का जवाब देने पहुंचे महावीर नगर थाने के क्षेत्राधिकारी ने डीजे कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर निचले कोर्ट के आदेश को रोकने की अपील की।

कोर्ट ने सिटी एसपी और एसएचओ को दिया था नोटिस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर शुक्रवार को कोर्ट ने सिटी SP और SHO को फटकार लगाई थी। साथ ही पूछा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोटा शहर के पुलिस अधीक्षक और महावीर नगर थाने ने के क्षेत्राधिकारी ने रंधावा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था और दोनों पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।

ये था पूरा मामला

भाजपा विधायक मदन दिलावर की तरफ दी गई तहरीर के अनुसार, राजस्थान में कांग्रेस के सह-प्रभारी ने 13 मार्च को जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में मांग की है कि रंधावा के खिलाफ दंगा भड़काने और राजद्रोह सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया जाए। दिलावर के वकील मनोज पुरी के अनुसार रंधावा ने कहा था कि अगर अडाणी और अंबानी को हटाना है, तो पहले मोदी को खत्म करना चाहिए। भाजपा विधायक दिलावर ने रंधावा के खिलाफ 18 मार्च को पुलिस थाने में शिकायत दी थी। लेकिन, तहरीर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद तीन मई को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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