माफियाओं पर लगाम कसेगा ‘क्राइम बिल’, उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक2023 का अनुमोदन किया है। इसे बजट सत्र में विधानसभा में लाया जाएगा। नए कानून में ऐसे अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी जिसका पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो। साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व तीन साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। इस नए कानून के पीछे प्रदेश में तेजी से फैल रहे संगठित अपराधों को नियंत्रित करना है।
बिल में उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान
विधेयक में पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपराधिक षड्यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए न्यूनतम पांच साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सके गा। साथ ही न्यूनतम पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, संगठित अपराध से संपत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम तीन साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सके गा, का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है।
राजस्थान राज्य वन और जलवायु परिवर्तन नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने और राज्य वन नीति को स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा री-साईकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चर्चा
मत्रिमंडल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि विधि मंत्री स्तर पर बनी कमेटी द्वारा एक्ट के संबंध में गहन अध्ययन किया जाएगा। साथ ही उचित समाधान के साथ मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।
यह भी लिए महत्वपूर्ण निर्णय
राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन।
पर्यटन विभाग में पर्यटन अधिकारी एवं सहायक पर्यटन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन।
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन।
जोधपुर में स्थापित होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब।
राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम,1999 में संशोधन।
भू-आवंटन नीति, 2015 में हुआ संशोधन।
जेके सीमेंट को जैसलमेर में किया गया 210 हेक्टेयर भूमि का आवंटन।
बाड़मेर के गुड़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना।
नावां में सरकारी भूमि पर बनेगी ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन।
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