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पेपर लीक गिरोह का ‘मास्टर माइंड’ पहुंचा ट्रिब्यूनल में, फैसले के बाद ही चलेगा ‘पंजा’

पेपर लीक गिरोह के फरार सरगनाओं की संपत्ति को लेकर सरकार सख्त एक्शन के मूड में है।
08:29 AM Jan 13, 2023 IST | Anil Prajapat

जयपुर। पेपर लीक गिरोह के फरार सरगनाओं की संपत्ति को लेकर सरकार सख्त एक्शन के मूड में है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टर माइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित मकान पर शुक्रवार को बुलडोजर नहीं चल सकेगा। जेडीए की ओर से मकान के अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर दिए गए नोटिस की समय सीमा गुरुवार को शाम 5 बजे समाप्त हो गई, लेकिन जेडीए की ट्रिब्यूनल में मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई के होने के बाद ही जेडीए किसी निर्णय पर पहुंच सकेगा। दरअसल जेडीए की ओर से भूपेन्द्र सारण और गोपाल सारण को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस के तहत होने वाली जेडीए की कार्रवाई को रोकने के लिए भूपेन्द्र और गोपाल की पत्नियों व गोपाल सारण ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई, लेकिन वहां पर याचिका खारिज हो गई। जेडीए ट्रिब्यूनल ने मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए जेडीए से मामले को लेकर जवाब मांगा है। इसमें ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करते हुए जेडीए से अपना पक्ष मांगा है।

जेडीए को सुनवाई पूरी होने तक मकान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। हालांकि, जेडीए ने शुक्रवार को मकान तोड़ने को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब सुनवाई नहीं होने तक, ट्रिब्यूनल का निर्णय आने तक जेडीए मकान पर बुलडोजर नहीं चला सकेगी।

मजबूती से रखेंगे पक्ष

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि हम आज मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। जेडीए ने नोटिस का जवाब 12 जनवरी शाम 5 बजे तक मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसको लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी थी, लेकिन कोर्ट में याचिका लग गई। अब जवाब देंगे, जिसमें सभी जरूरी तथ्य कोर्ट के सामने रखेंगे।

करोड़ों की इस संपत्ति पर होनी है कार्रवाई

जेडीए ने 10 जनवरी को पेपर लीक प्रकरण के मुख्य सरगना भूपेन्द्र सारण केनिजी आवास 67सी, रजनी विहार कॉलोनी, हीरापुरा का रिकॉर्ड व मौका निरीक्षण-परीक्षण किया। यह मकान भूपेन्द्र सारण व गोपाल सारण के नाम है जो 4 मंजिला बना हुआ है। यह 45 फीट लम्बा व 28 फीट चौड़ा होकर कुल क्षेत्रफल 141.55 वर्गगज का है। इसमें सेटबैक नहीं छोड़े जाने को लेकर जेडीए ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस को घर के बाहर चस्पा कर दिया। यह मकान सेटबैक बॉयलाज विनियमों का उल्लंघन कर बनाया गया है।

इसमें आगे का सेटबैक 15 फीट व पीछे का 08 फीट 03 इंच का बनता है। वर्तमान में जीरों सेटबैक्स पर इसका निर्माण किया गया है। 8 मीटर ऊं चाई से ऊपर का 02 मंजिला निर्माण अवैध हैं जो जेडीए की बिना स्वीकृति के अनुमोदन के बनाया हुआ है। हालांकि, सुरेश ढाका के नेमी नगर वैशाली नगर में स्थित फ्लैट व अन्य संपत्ति को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है।

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