Bhopal Girl Rape : नर्सरी की बच्ची से स्कूल बस में ड्राइवर ने किया रेप, महिला अटेंडेंट ने अपराध में शामिल
Bhopal Girl Rape : मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल से एक शर्मनाक औऱ दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल बस में साढ़ें 3 साल की बच्ची के साथ बस के ड्राइवर ने रेप किया। इस घिनौने अपराध में बस की महिला अटेंडेट भी ड्राइवर के साथ थी। महिला होने के बावजूद अटेंडेट ने कोई विरोध किया। यही नहीं बच्ची को कपड़े बदलवाकर उन्होंने उसे घर छोड़ा। जब बच्ची घर पहुंची तो परिजनों ने बदले हुए कपड़ों का कारण पूछा, वजह सुनकर माता-पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई।
स्कूल प्रबंधन ने ड्राइवर को दी क्लीन चिट
मामला भोपाल के रतीबड़ इलाके में स्थित स्कूल का है। इस स्कूल में पढ़ने वाली साढ़ें 3 साल की पीड़ित बच्ची नर्सरी की छात्रा है। जब बच्ची ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई तो पहले परिजनों ने स्कूल में जाकर इसकी शिकायत की तो प्रबंधन ने पहले तो मामले से इनकार किया लेकिन बच्ची ने जब आरोपी ड्राइवर को पहचाना और अपने साथ हुई इस हरकत को प्रबंधन के सामने बताया को मैनेजमेंट ने जांच के नाम पर खानापूर्ति कर ड्राइवर को क्लीनचिट दे दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। ACP महिला सुरक्षा निधि सक्सेना ने बच्ची की काउंसिलिंग की, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराय़ा, मेडिकल जांच में बच्ची के साथ गलत हरकत की पुष्टि हुई।
महिला अटेंडेंट और ड्राइवर गिरफ्तार, POCSO के तहत चलेगा मामला
दरअसल इस बस में ड्राइवर के अलावा एक महिला अटेंडेंट भी थी। वारदात के वक्त वह बस में मौजूद थी। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर का कहना है कि अभी तक कि जांच में पता चला है कि जब स्कूल बच्चों को छोड़ने के घर आती है तो उस वक्त बस में तकरीबन 12 बच्चे रहते हैं। पीड़ित बच्ची बस के सेकेंज लास्ट स्टॉप पर उतरती है, इस हिसाब से वारदात के वक्त सबसे लास्ट वाला बच्चा बस में ही होना चाहिए, लेकिन उस दिन वो स्कूल नहीं गया था तब बस में ड्राइवर, अटेंडेंट और बच्ची ही अकेले बचे थे। तब इस वारदात को अंजाम दे दिया गया।
लेकिन महिला अटेंडेंट से पूछताछ करने पर वह गोलमोल जवाब दे रही है, वह सारा आरोप ड्राइवर पर ही लगा रही है और खुद की भूमिका पर संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है, फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरप्तार कर लिया है। इस मामले में POCSO एक्ट की धाराएं लगाईं गई हैं। क्योंकि बच्ची की उम्र बेहद कम है तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी को फांसी की सजा भी हो सकती है।
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