योगी की राह पर भजनलाल सरकार! राजस्थान में धर्मांतरण कानून की कुछ अहम बातें...
Rajasthan Anti-Conversion Law: इस नए बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे कम से कम 60 दिन पहले संबंधित कलेक्टर को सूचित करना होगा। धर्म परिवर्तन से जुड़े विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया है।
विस्तृत प्रक्रिया तैयार
धर्म परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन के समारोह से एक महीने पहले कलेक्टर को सूचित करना होगा। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद भी संबंधित व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर हलफनामे के जरिए कलेक्टर को सूचित करना होगा।
2 से 10 साल तक की सजा
धर्म परिवर्तन की पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया बनाई गई है। विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लालच देकर, जबरदस्ती करके या पैसे देकर शादी करता है तो फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को रद्द कर सकता है। इसके अलावा अगर पीड़ित महिला या नाबालिग है तो दोषी व्यक्ति को 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। महिलाओं और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया है।
यह प्रवधान होंगे
बिल के अनुसार, लालच देकर, जबरदस्ती करके या पैसे देकर शादी करने वाले व्यक्ति को न केवल 2 से 10 साल की सजा होगी, बल्कि 25,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बार यह अपराध करता है, तो उसे दोगुनी सजा का प्रावधान है। अपराधियों को सख्त सजा देने और समाज में अपराध को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है।