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अतीक अहमद को मिली उम्रकैद की सजा, भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

02:20 PM Mar 28, 2023 IST | Jyoti sharma

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुना दी है। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है।

इस मामले में दोषी करार

इसमें आरोप है कि 28 फरवरी साल 2006 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल का किडनैप किया। इसके बाद उसे जमकर मारा पीटा और परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बल पर अतीक और अशरफ ने उमेश पाल से कोर्ट में जबरन हलफनामा भी दाखिल कराया। इसके बाद साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा यानी मायावती की सरकार थी, तब बसपा नेता राजू पाल की हत्या को लेकर उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत पांच लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई थी।

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