शिष्या से रेप के मामले में आसाराम दोषी, गांधीनगर कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान
गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी करार दिया है। साल 2013 में सूरत की दो बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी इस मामले में आरोपी था। मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों- ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था। इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था। आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है। उन्हें मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
दो बहनों ने लगाए थे रेप के आरोप
पीड़िता बहनों में से छोटी बहन के मुताबिक, जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी, तब उसके साथ रेप हुआ था। वहीं, बड़ी बहन ने शिकायत में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों बहनों ने पिता-पुत्र के खिलाफ अलग-अलग तहरीर दी थी।
जोधपुर जेल में बंद है आसाराम
आसाराम अभी जोधपुर की जेल में बंद है। 2018 में, जोधपुर की एक कोर्ट ने उन्हें एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था।
80 वर्षीय आसाराम 10 साल से जेल में
जेल में बंद आसाराम बापू ने हाल ही में कोर्ट से जमानत मांगी थी। जमानत अर्जी में आसाराम ने कहा था कि वह पिछले 10 साल से जेल में है। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है।
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