Agnipath Scheme : केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब BSF के बाद CISF में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण
केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना (Agnipath Scheme) को लेकर गृह मंत्रालय ने आज एक बड़ा फैसला किया है। अब बीएसएफ के अलावा सीआईएसएफ ( CISF ) में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। मंत्रालय की ओर से अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक आरक्षण उस पर निर्भर करेगा कि आवेदन देने वाले अग्निवीर पहले बैच के हैं इसके बाद के। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयुसीमा में भी छूट मिलेगी। इसके लिए अधिनियम में संशोधन किया है।
Agnipath Scheme में ये किए गए हैं प्रावधान
अधिसूचना में कहा गया है कि अग्निवीरों के लिए CISF में 10% पद आरक्षित रहेंगे। आयु सीमा में पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी उसके बाद वाले अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। उन्हें कोई फिजीकल टेस्ट भी नहीं देना होगा।
25 प्रतिशत अग्निवीर ही जाएंगे आगे
बता दें कि साल 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना (Agnipath Scheme) का ऐलान किया था। जिसमें सैनिकों के लिए 4 साल की नौकरी का प्रावधान है। 4 साल के बाद इस सेवा से वह सेवानिवृत्त होंगे, उसके बाद उन्हें आगे के भविष्य के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आई है। जिसमें नौकरियों में आरक्षण समेत कई और शामिल हैं लेकिन इस योजना का कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने विरोध किया है और इसका विरोध अभी भी वे कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के मुताबिक जो भी युवा अग्निवीर बनेंगे, उसमें से 4 साल बाद 75 प्रतिशत सेवानिवृत्त होंगे। बाकी 25 प्रतिशत को सेना में आगे भेजा जाएगा इसके लिए भी एक टेस्ट होगा होगा। अग्निवीर भर्ती के लिए पिछले साल से ही सेना के तीनों दलों में भर्तियां भी शुरू हो चुकी हैं।