2 करोड़ रुपए के घूसकांड में फंसी दिव्या मित्तल की मुश्किलें बढ़ी, एसीबी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
अजमेर। दो करोड़ रुपए के घूसकांड में फंसी एसओजी की निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट ने मंगलवार को दिव्या मित्तल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब दिव्या मित्तल जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। बता दें कि दवा कम्पनी के मालिक को नशीली दवाओं के मामले में राहत देने की एवज में दो करोड़ रुपए की रिश्वत राशि मांगनेवाली निलंबित एडिशनल एसपी अभी अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद है।
दिव्या मित्तल की जमानत याचिका की अर्जी उनके वकील प्रीतम सिंह सोनी ने एसीबी के विशेष न्यायालय में लगाई थी। जिस पर विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया था। दिव्या मित्तल की जमानत याचिका पर आज एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने मित्तल के वकील और अभियोजन की बहस के बाद फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिव्या मित्तल के वकील प्रीतम सिंह सोनी ने कहा कि आज एसीबी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब हाईकोर्ट में जल्द ही जमानत याचिका दायर की जाएगी।
अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद है दिव्या मित्तल
गौरतलब है कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर एसीबी की टीम ने 16 जनवरी को अजमेर से एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। एसीबी ने दोबारा 21 जनवरी को दिव्या मित्तल को अजमेर कोर्ट में पेश किया था। जहां से जज ने दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया था। दिव्या मित्तल अभी अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद है।