फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना! टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में पास
लोकसभा नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 बुधवार, 20 दिसंबर को पास हो गया। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू करने के लिए राज्यसभा में भेज दिया है। इस बिल का कानून बनने पर फर्जी सिम लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई का प्रवधान रखा गया है।
08:57 PM Dec 20, 2023 IST
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Kunal Bhatnagar
Telecommunication Bill 2023: लोकसभा नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 बुधवार, 20 दिसंबर को पास हो गया। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू करने के लिए राज्यसभा में भेज दिया है। इस बिल का कानून बनने पर फर्जी सिम लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई का प्रवधान रखा गया है। इसके तहत 3 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने हो जाएगा।
राज्यसभा में रिव्यू के लिए जाएगा बिल
इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में रिव्यू के लिए रखा जाएगा।
क्या-क्या प्रवधान है बिल में
- फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल सजा और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
- 100 से ज्यादा लाइसेंस की जगह अब केवल एक आसान सा ऑथराइजेशन लेना होगा।
- 1885 के एक्ट में कोई बात नहीं थी। इस बिल में स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म किया गया है।
- शिकायत के निवारण के लिए डिजिटल बाय डिजाइन 4 टियर फ्रेमवर्क बनाया गया है।
- युद्ध जैसी स्थितियों में टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है।
- इंटरसेप्शन का प्रावधान बिल में किया गया। 1996 के PUCL जजमेंट के बाद से ही देश में ये व्यवस्था है।
- डिजिटल भारत निधि से नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट डेवलप करने की व्यवस्था।
- इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की व्यवस्था की गई है।
- यानी, एक सीमित दायरे में कोई स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम का इस्तेमाल करके कोई इनोवेशन करना चाहता है तो वो संभव हो सकेगा।
138 साल पुराने कानून में होगा बदलाव
यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा। यह ट्राई एक्ट 1997 में भी संशोधन करेगा।
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