2000 Notes Ban: नोट बदलने के लिए आईडी जरूरी या नहीं? हाईकोर्ट में आज सुनवाई
2000 Notes Ban: 2000 रुपए के नोट बैंक में बदलने के लिए आपको आईडी देनी होगी या नहीं इसका फैसला आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा। भाजपा नेता अश्निनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। उन्होंने इस याचिका में मांग की थी कि बैंक में जब कोई भी 2000 रुपए के नोट बदले जाएं तो व्यक्ति के पास आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, इसके लिए कोर्ट RBI और SBI को निर्देशित करे।
कालाधन रखने वालों के खिलाफ की है मांग
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की है कि बैंक में 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए एक आईडी प्रूफ अनिवार्य होना चाहिए। बगैर आईडी प्रूफ के नोट ना बदले जाएं। इसके साथ बैंक की तरफ से जमाकर्ता को एक पर्ची भी दी जाए। आईडी प्रूफ से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जो व्यक्ति नोट बदलवाने के लिए बैंक में आया है वह अपने ही बैंक खाते में वो पैसे जमा कर सके। ताकि काला धन को दूसरे बैंक खाते में जमा करने वालों को पकड़ा जा सके। इससे ब्लैक मनी को किसी और के बैंक खाते में खपाया नहीं जा सकेगा।
अश्विनी उपाध्याय का तर्क है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वाले 2 हजार रुपए के नोट भ्रष्टाचारियों के पास हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग बगैर आई डी के ये नोट चेंज करा लेंगे तो इन्हें ही फायदा होगा और देश का नुकसान। वे किसी और के हाथों भी उसके अकाउंट में ये पैसे डलवा सकते हैं, बगैर आई डी तो ऐसे लोगों की पहचान ही नहीं हो पाएगी।
बड़ी रकम में डिजिटल होता है लेनदेन इसलिए जरूरत नहीं
विशेषज्ञों का कहना है कि इस नोट का सर्कुलेशन ज्यादा ना होने के चलते इन्हें बंद किया जा रहा है। क्यों कि अब डिजिटल लेन-देन ज्यादा बढ़ गया है, लोग बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन भी डिजिटल या इंटरनेट बैंकिग से कर रहे हैं, इसलिए इनका चलन भी कम हुआ है। ऐसे में सरकार और RBI ने इनका चलन बंद ही करने का फैसला कर लिया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जो नोट बदले जाएंगे उनके बदले में छोटी राशि के नोट दिए जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी राशि के नोटों की जरूरत ही नहीं है।
एक बार में 20 हजार रुपए तक के नोट बदले जाएंगे
गौरतलब है कि आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर इन नोटों को सभी को बदलना है। एक बार बीस हजार रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। लोग 2,000 रुपए के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई यानी कल से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी।