नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1.26 लाख रुपए का लगाया जुर्माना
डूंगरपुर। राजस्थान के डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 26 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 16 साल की नाबालिग लड़की ने 17 फरवरी 2022 को निठाउवा थाना में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि वह 15 फरवरी 2022 को एक शादी समारोह में गई थी। रात करीब 11 बजे वह शादी समारोह से घर लौट रही थी।
इस दौरान पाल निठाउवा फला लेपणिया के रहने वाले प्रमोद उर्फ पप्पू (20) पुत्र रामलाल बरगोट मीणा ने उसे पकड़ लिया। आरोपी प्रमोद उसे जबरन उठाकर अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
बीते शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी प्रमोद को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी पाया। जिसके बाद कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई और 1.26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।