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चोरी के मामले में 18 साल की सजा.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम यहां सिसकियां सुनने के लिए बैठे हैं

03:21 PM Dec 16, 2022 IST | jyoti-sharma
चोरी के मामले में 18 साल की सजा   सुप्रीम कोर्ट ने कहा  हम यहां सिसकियां सुनने के लिए बैठे हैं

आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए चोरी के मामले में 18 साल की सजा काट रहे एक व्यक्ति के मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई मामला छोटा-बड़ा नहीं होता। कोर्ट सभी की सिसकियों को सुनता हैं। आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा।

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आरोपी पर 9 मामले हुए दर्ज

दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश का है। यहां एक इकराम का नाम के युवक पर बिजली चोरी के 9 मामले दर्ज हैं। जिसमें उसे दो-दो साल की सजा मिली हुई है। इस तरह से वह कुल 18 साल की सजा काट रहा है। बिजली चोरी के मामले में इतनी लंबी सजा के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसकी आज सुनवाई की। जिस पर सुनवाई करते हुए खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की सिसकियां सुनने के लिए बैठा हुआ है। यहां हर मामले सुने जाएंगे और कोई मामला छोटा-बड़ा नहीं होता। कोर्ट सारे मामले हर तरह के मामले सुनता है।

खुद चीफ जस्टिस ने की सुनवाई

इस मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इकराम को 18 साल की सजा से बरी कर दिया। इकराम  बिजली चोरी के मामले में साल 2019 को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट में इस मामले का ट्रायल चला जिसके बाद आरोपी को हर मामले में दो सजा सुनाई गई थी और कहा गया था कि हर मामले की सजा एक के बाद एक चलेगी यानी कुल 18 साल की सजा काटनी होगी। लेकिन हाईकोर्ट के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया।

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